बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26) के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। यह योजना राज्य के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन की गई है।





1. महत्वपूर्ण तिथियां (2026)

  • पोर्टल खुलने की तिथि: 25 फरवरी, 2026 (दोपहर 3:00 बजे से)।
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 15 मार्च, 2026 (शाम 5:00 बजे तक)।

2. वित्तीय सहायता का विवरण

इस योजना के तहत कुल ₹10,00,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है:

  • अनुदान (Subsidy): कुल राशि का 50% (अधिकतम ₹5 लाख) सरकार द्वारा माफ कर दिया जाता है।
  • ऋण (Loan): शेष 50% (अधिकतम ₹5 लाख) ऋण के रूप में दिया जाता है।
    • महिलाओं (Mahila Udyami) के लिए: यह ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होता है।
    • युवाओं (Yuva Udyami) के लिए: ऋण पर केवल 1% साधारण वार्षिक ब्याज लगता है।
  • पुनर्भुगतान: इस ऋण को व्यवसाय शुरू होने के बाद 84 आसान मासिक किश्तों में चुकाना होता है।

3. पात्रता मानदंड (Eligibility)

  • निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष के बीच।
  • शैक्षणिक योग्यता: कम से कम 10+2 (इंटरमीडिएट), ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • व्यवसाय का प्रकार: इकाई प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, LLP, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। आवेदक के पास एक करंट अकाउंट होना अनिवार्य है।

4. आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी तैयार रखें:

  • मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए)।
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र।
  • जाति प्रमाणपत्र (महिलाओं के लिए पिता के नाम से)।
  • स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र।
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड।
  • बैंक स्टेटमेंट के साथ रद्द चेक (Cancelled Cheque)।
  • आवेदक की फोटो और नमूना हस्ताक्षर।

5. आवेदन और चयन की प्रक्रिया

  1. पंजीकरण: आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाकर आधार नंबर और पासवर्ड के साथ रजिस्टर करें।
  2. फॉर्म भरना: व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें और प्रदान की गई सूची में से अपने प्रोजेक्ट (जैसे- मसाला उत्पादन, आटा मिल, गारमेंट निर्माण आदि) का चयन करें।
  3. चयन: लाभार्थियों का चयन विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा कंप्यूटरीकृत रैंडम लॉटरी (Computerised Randomization) के माध्यम से किया जाता है।
  4. प्रशिक्षण: चयन के बाद, लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के तहत मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।
  5. फंड की प्राप्ति: प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सहायता राशि किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

6. प्रमुख प्रोजेक्ट्स (नमूना)

इस योजना के तहत 70 से अधिक व्यवसायों के लिए सहायता उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:

  • आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन।
  • मसाला उत्पादन एवं नमकीन निर्माण।
  • मखाना प्रोसेसिंग एवं आइसक्रीम उत्पादन।
  • सिलाई इकाई (Readymade Garments)।
  • ऑटो गैरेज एवं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग।

हेल्पलाइन नंबर: 1800-345-6214

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