बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के नियमों में हुए बदलाव की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:





1. मुख्य बदलाव: 10 लाख की सीमा बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अब 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति (जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट) की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड (PAN Card) अनिवार्य कर दिया है। यह नियम आज से पूरे राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू हो गया है।

2. पहले क्या नियम था? इससे पहले, केवल 30 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति के लेनदेन या एग्रीमेंट के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य था। आयकर विभाग की जांच में पाया गया कि 10 लाख से ऊपर के कई सौदे बिना पैन कार्ड के हो रहे थे, जिससे टैक्स चोरी की संभावना बनी रहती थी।

3. पैन कार्ड नहीं होने पर क्या करें? जिन खरीदारों या विक्रेताओं के पास पैन कार्ड नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। उन्हें पैन कार्ड के स्थान पर आयकर विभाग का फॉर्म 60 या 61 (Form 60/61) भरकर देना होगा। यह एक स्व-घोषणा पत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि लेनदेन का रिकॉर्ड सरकारी डेटाबेस में दर्ज हो रहा है।

4. इस बदलाव के पीछे के कारण:

  • टैक्स चोरी रोकना: आयकर विभाग अब 10 लाख से ऊपर के हर सौदे को ट्रैक कर सकेगा, जिससे खरीदार और विक्रेता की आय का सही आकलन हो सकेगा।
  • फर्जीवाड़े पर लगाम: पैन कार्ड अनिवार्य होने से बेनामी संपत्ति के सौदों और एक ही जमीन को बार-बार अलग-अलग लोगों को बेचने (फर्जी रजिस्ट्री) के मामलों में कमी आएगी।
  • पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया डिजिटल रिकॉर्ड और पैन कार्ड से लिंक होने के कारण अधिक पारदर्शी बनेगी।

5. TDS का नियम (50 लाख से ऊपर): अगर संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है, तो खरीदार को कुल राशि का 1% टीडीएस (TDS) काटकर सरकार के पास जमा करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पेनल्टी के रूप में टीडीएस की दर 20% तक बढ़ सकती है।

6. क्रियान्वयन (Implementation): राज्य के सभी जिला अवर निबंधक कार्यालयों (Registration Offices) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्यालयों के बाहर सूचना पट्ट (Notice Board) पर भी यह जानकारी लगा दी गई है ताकि आम जनता को असुविधा न हो।

निष्कर्ष: यह कदम मुख्य रूप से काले धन पर लगाम लगाने और जमीन विवादों को कम करने के लिए उठाया गया है। अब 10 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री के लिए आपको अपना पैन कार्ड या संबंधित फॉर्म साथ रखना अनिवार्य होगा।

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